रुद्रप्रयाग। थाना अगस्त्यमुनि क्षेत्रान्तर्गत वायरल हो रहे अश्लील वीडियो का व्हट्सएप ग्रुपों में प्रसारण एवं इस वीडियो के आधार पर छवि खराब करने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। अश्लील वीडियों को विभिन्न व्हट्सएप ग्रुपों में साझा करने वालों तथा ग्रुप एडमिन की भी जिम्मेदारी तय की गयी है।
थाना अगस्त्यमुनि क्षेत्रान्तर्गत निवासी शिकायतकर्ता ने थाना अगस्त्यमुनि पर शिकायत दी गयी कि एक अश्लील वीडियो के माध्यम से उनकी पुत्री को बदनाम किया जा रहा है, जबकि वह वीडियो उनकी पुत्री का नहीं है। शिकायतकर्ता की तहरीर के आधार पर थाना अगस्त्यमुनि पर मु.अ.सं. 44/2025 धारा 79 भारतीय न्याय संहिता, (महिला का अपमान किये जाने हेतु किया गया कार्य/निजता का उल्लंघन) धारा 67ए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन रूप से स्पष्ट कृत्य या आचरण वाली सामग्री प्रकाशित करना/प्रसारित करना) का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित की गयी है। प्रकरण के सम्बन्ध में पुलिस के स्तर से की गयी कार्यवाही के बारे में एसपी रुद्रप्रयाग ने जानकारी देते हुए बताया कि एक अलग तरीके की एफआईआर थाना अगस्त्यमुनि पर दर्ज हुई है, किसी पोर्न वीडियो को अपनी गलत सोच के चलते किसी लोकल का बताते हुए वायरल की गयी है, इस पर पुलिस के स्तर से तत्काल कार्यवाही की गयी है। इसमें अब तक 11 लोगों की संलिप्तता सामने आयी है। इस अश्लील वीडियो की वास्तविकता के सम्बन्ध में पुलिस के स्तर से यानडेस्क टूल सहित अन्य विभिन्न टूल्स के माध्यम से जानकारी करने पर पाया कि उक्त वीडियो वर्ष 2023 को विभिन्न पोर्न साइट इत्यादि पर अपलोड किया गया है जिसका सम्बन्ध हैदराबाद से है तथा इस वीडियो का स्थानीय स्तर पर कोई सम्बन्ध नहीं है। यह वीडियो किसी को बदनाम करने के उद्देश्य से शेयर किया गया है। इसमें पुलिस के स्तर से विभिन्न व्हट्सएप ग्रुपों के 4 व्हट्सएप ग्रुप एडमिन पर भी कार्यवाही की गयी है। पुलिस के स्तर से इस प्रकरण में त्वरित कार्यवाही कर अब तक इस प्रकरण में पुलिस द्वारा 11 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है, जिनमे से 06 नाबालिग हैं। चिन्हितों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। साथ ही इस प्रकरण में संलिप्त अन्य संदिग्धों की तलाश भी जारी है।
जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस की आमजनमानस से अपील है कि किसी भी प्रकार की अश्लील सामग्री इत्यादि को किसी दूसरे व्यक्ति के मान सम्मान, उसकी छवि को खराब करने के उद्देश्य से प्रचारित प्रसारित न करें। ऐसा करने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।



